नई दिल्ली 15 दिसम्बरः केन्द्र सरकार द्वारा लाये जा रहे तीन तलाक बिल मे कई तरह के प्रावधान किये गये हैं। सरकार की मंशा है कि मौजूदा संसद सत्र मे इसे पारित कर दिया जाए। आइये आपको बताते है कि बिल मे कौन-कौन से प्रावधान किये गये हैं।
बिल के प्रारुप के मुताबिक एक वक्त में तीन तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) गैरकानूनी होगा.
-एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और शून्य होगा. ऐसा करने वाले पति को तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है. यह गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा.
-ड्रॉफ्ट बिल के मुताबिक एक बार में तीन तलाक या ‘तलाक ए बिद्दत’ पर लागू होगा और यह पीड़िता को अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने की शक्ति देगा.
-पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है. मजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करेंगे.
-प्रस्तावित कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा