लखनउ 27 दिसम्बरः प्रदेश सरकार द्वारा लाये गये यूपीकोका बिल का सबसे पहला फायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो रहा है। सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के आदेश दिये हैं।
आपको बता दे कि 1995 मंे योगी के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज है। योगी के अलावा शिव प्रताप शुक्ल, शीतल पांडेय व दस अन्य के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के आदेश हुये हैं। गोरखपुर के डीएम को आदेश जारी हुये हैं।
बता दें कि यह मामला गोरखपुर के पीपीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. इस मामले में स्थानीय कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके बावजूद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. अभियोजन अधिकारी, गोरखपुर, बी डी मिश्रा ने कहा कि अदालत ने सभी नामों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया था लेकिन वारंट जारी नहीं किए गए थे