नई दिल्ली 26 सितंबर आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण जरूरी नहीं है।
जस्टिस नरीमन ने कहा कि नागराज मामले में कोर्ट का फैसला सही था। फिर से विचार जरूरी नहीं है यानी अभी से 7 सदस्यों की बेंच क के पास नहीं भेजा जाएगा।
फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये साफ है कि नागराज फैसले के मुताबिक डेटा चाहिए. लेकिन राहत के तौर पर राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने वाला मात्रात्मक डेटा एकत्र करना जरूरी नहीं है. इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों की दलील स्वीकार की हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ने जारी होने के बाद राज्य सरकारें आरक्षण पर विचार कर सकती।
बता दें कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस मामले में फैसला दिया था, जिसमें कुछ शर्तों के साथ इस व्यवस्था को जारी रखा गया था।
आपको बता दें कि 28 सितंबर को एसपीएसटी संगठनों ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आंदोलन का फैसला कर रखा है।
- What Is Hot News
- उत्तर प्रदेश
- गुजरात
- छत्तीसगढ़
- दिल्ली एनसीआर
- देश
- पंजाब
- बिहार
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- राजस्थान
- हरियाणा