कालपी। बालक के साथ कुकर्म में दोषी करार दिये गए अभियुक्त को अदालत ने शुक्रवार को 10 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई ।
कालपी कोतवाली क्षेत्र के उसरगांव में 13 जुलाई 2017 को स्कूल से पीड़ित बालक घर लौट रहा था तभी अभियुक्त संतोष ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती ले जा कर उससे कुकर्म कर डाला । इस मामले का ट्रायल अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल सिंह की अदालत में हुआ जिसमें अभियोजन की पैरवी शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने की । आज अदालत ने उसे दोष सिद्ध कर 10 वर्ष कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई ।