उन्नाव दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाई*
उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसमें सजा पर रोक लगाई गई थी। CBI की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अदालत ने कहा विशेष परिस्थितियों में आदेश पर रोक जरूरी है, सेंगर जेल में ही रहेंगे
दिल्ली: पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा, “मैं आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीड़िता भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को एक सख़्त आदेश जारी किया है कि आरोपी को किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, और राहत देने वाले आदेश पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया है, और तब तक, उसे किसी भी हालत में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है।”
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में भाजपा से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था।
आदेश सुनाए जाने से पहले, महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा, “यह एक पॉजिटिव संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे बेल ऑर्डर पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है…”
