नई दिल्ली 21 दिसंबर दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है ।कोर्ट ने पार्टी को सफल साल पुरानी हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है । आदेश के बाद अब कांग्रेस पार्टी को 2 सप्ताह में हाउस खाली करना होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई होगी।
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को लीज रद्द करने के फैसले को रद्द करने से इंकार कर दिया और कॉन्ग्रेस तो एरण हाउस खाली करने के आदेश दिए।
आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को एजीएल को एलएनडीओ ने नोटिस भेजकर 15 नवंबर तक खाली करने का आदेश दिया था इसको लेकर एजीएल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
कांग्रेस ने एल एन जी ओ की लीज रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन आज हाईकोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील गौर ने सरकार के 30 अक्टूबर के नोटिस के खिलाफ एजेकेएल कि याचिका पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएट जनेरर्ल लिमिटेड की ओर से दाखिल किया गया था। इसमें केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उससे यहां 56 साल पुरानी में खत्म करते हुए आईटीओ स्थित परिसर की इमारत को खाली करने के लिए कहा था।
