गैर इरादतन हत्या में 6 साल की जेल

झाँसी | अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के 11 साल पुराने मामले में अभियुक्त को 6 साल की कारावास की सजा सुनाई | इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया|
अभियोजन पक्ष के अनुसार मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के बौड़ा गांव निवासी इंद्रपाल सिंह ने 16 मई 2014 को मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 14 मई 2014 को उसके भाई प्रदीप सिंह को गांव के तीन लोग मनोहर, उसका भाई मुन्ना और घनश्याम घर से बुलाकर ले गए थे| उन्होंने अकारण उसके साथ बेरहमी से मारपीट की |
प्रदीप के सिर में गुम्मा मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था | उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था| इलाज के दौरान 15 में को उसकी मौत हो गई थी|
पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी | विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था| न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त मनोहर को 6 साल के कारावास की सजा सुनाई | उसे पर ₹20000 का अर्थदंड भी लगाया |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *