झाँसी | विभिन्न त्यौहारों को लेकर जिले में बृहस्पतिवार से 30 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है| बिना अनुमति सार्वजनिक जगह पर आंदोलन, नारेबाजी, जुलूस और रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक डीजे का प्रयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी |
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गुरु नानक जयंती, छठ पूजा, सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, आचार्य नरेंद्र देव जयंती एवं वीरांगना ऊदा देवी शहिद दिवस व अन्य स्थानीय पर्व तथा प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है | ऐसे में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है| एडीएम प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल अथवा किसी सरकारी कार्यालय के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा| बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होगा|
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जिले में 30 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 163
