दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखो से दीवाली

न्यू दिल्ली|सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तो के साथ दिल्ली-एनसीआर निवासियो को दीवाली मानने के लिए हरित पटाखे की छूट दे दी है |शीर्ष अदालत ने क्षेत्र में हरित पटाखो की बिक्री को भी हरी झंडी दी है |दिल्ली-एनसीआर में 18 से 20 अक्टूबर तक हरित पटाखो की बिक्री की जा सकेगी|वही, इन पटाखों को दीवाली से एक दिन पहले और दीवाली वाले दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ने की अनुमति होंगी| पुलिस प्रशासन इसका शक्ति से पालन सुनिश्चित कराएगा |
मुख्य न्यायधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि पूरे एनसीआर में 18 सी 20 तारीख के बीच हरित पटाखों कि बिक्री सिर्फ कुछ तय स्थान से ही कि जा सकेगी|इनकी पहचान जिला अधिकारी करेंगे |इसका व्यापक प्रचार किया जायगा |

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