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बार डांसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, टिप दे, नोट ना लुटाए, रिपोर्ट-नैना

नई दिल्ली 17 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने आज बार डांस को लेकर एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने डांस बार में टिप देने की अनुमति दी है, लेकिन पैसे उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई कठिन शर्तो में आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ढील भी है। कोर्ट ने डांस परफॉर्मेंस के लिए 5 घंटे के समय को बरकरार रखा है कोर्ट में डांसरों को टिप देने की अनुमति दी है, लेकिन बार डांसर के ऊपर पैसे उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

फैसले में कोर्ट ने कहा कि डांस बार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता । महाराष्ट्र में साल 2005 के बाद से कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, इसके लिए नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगाया जा सकता।

कोर्ट महाराष्ट्र सरकार के सीसी कैमरे लगाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है। उन्होंने निजिता के खिलाफ माना है।

अदालत में इस प्रावधान को भी रद्द कर दिया कि महाराष्ट्र में डांस बार धार्मिक स्थानों और शैक्षिक संस्थानों से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अदालत में सरकार के उस नियम को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया कि बार डांस में काम करने वाली महिलाओं का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो हालांकि बार डांसरों को कुछ माह तनख्वाह देने के नियम को खारिज कर दिया गया है।

इसके अलावा कोर्ट ने उस नियम को भी रद्द कर दिया जिसमें डांसिंग स्टेज पर शराब ना परोशने का नियम था।

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