झाँसी | सकरार क्षेत्र में 3 साल पहले नाबालिक बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अंसारी ने दोष सिद्ध होने पर पिता को 20 साल की सजा और 1.05 लाख का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई |
सकरार थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी थी| इसमें बताया कि 3 नवंबर 2022 को दोपहर करीब 2:00 वह खेत में मजदूरी करने के लिए गई थी| उसकी नाबालिक बेटी और पति घर पर थे| बेटी को अकेला पाकर उसके पति ने दुष्कर्म किया| बेटी ने चिल्लाने का प्रयास किया तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया |
किसी से जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी | जब मैं घर पर आई तो बेटी गुमसुम बैठी थी| कारण पूछने पर उसने दुष्कर्म की बात बताई | उसने इसका विरोध किया तो आरोपी गाली गलौज कर घर से चला गया| पीड़िता अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और पति के खिलाफ तहरीर दी |
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था | उसे बृहस्पतिवार को न्यायालय में पेश किया गया| सनी के दौरान कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई | जुर्माना अदा न करने पर 3 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी |
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बेटी से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा
