बैंक खातों को आधार से लिंक करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत जरूरी

नई दिल्ली: रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंक खातों को आधार से लिंक करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत जरूरी है. आज आरबीआई ने मीडिया में चल रहीं उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें यह बताया गया था कि बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है.

लगातार भ्रामक खबरों के बीच आरबीआई ने जवाब  जारी किया. आरबीआई ने कहा कि मीडिया में कथित RTI के आधार पर कुछ खबरें चल रही हैं कि आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना जरूरी नहीं है. आरबीआई ये साफ करता है कि बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को जोड़ना अनिवार्य है. ये नियम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग संशोधन के तहत किया गया है.

रिजर्व बैंक ने आज एक बयान में कहा, ‘‘रिजर्व बैंक यह साफ करता है कि एक जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लांडरिंग रोकथाम (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरे संशोधित विनियम के नियमों के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.’’ उसने आगे कहा कि ये नियम सांविधिक हैं और ऐसे में बैंकों को बिना कोई किसी निर्देश का इंतजार किए इसपर अमल करना है.

सरकार ने बैंक खातों को खोलने तथा 50 हजार रुपये या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार को अनिवार्य कर दिया था. मौजूदा बैंक खातों को भी 31 दिसंबर से पहले आधार से जोड़ देने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि सरकार ने 2017 के बजट में एक से अधिक पैन कार्ड रख कर करों की चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पैन के साथ आधार जोड़ना अनिवार्य किया था.

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