नई दिल्ली 7 मई।। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है । मंगलवार को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने वाली याचिका पर न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय में याचिका मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ दायर की गई है पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जांच का आदेश दिया था।
आपको बता दें कि फरवरी में यूपी सरकार की अपील पर उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने सीबीआई जांच पर रोक लगाई थी। परीक्षा में असफल रहे अभ्यार्थियों ने अदालत में याचिका दायर करके सीबीआई जांच को बरकरार रखने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 68500 पदों पर नियुक्तियां हुई थी।
परीक्षा में मिली धांधलियों की जांच के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय समिति बनाई थी। लेकिन इसमें दो सदस्य परीक्षा प्रक्रिया तय करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग से होने के तर्क पर इलाहबाद उच्च न्यायालय की एकल जज ने एक नवंबर 2018 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे।
इसे खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल इस आधार पर कि जांच कर रहे अधिकारी दागी पाए जा रहे विभाग से हैं। मामले की जांच सीबीआई को नहीं दी जानी चाहिए।