न्यू दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि अगर आपका व्हाट्सएप्प बंद है तो आप स्वदेशी ऐप पर अपने मुब्बकील से बात करिए| पीठ ने पूछा कि व्हाट्सएप तक पहुंच का आपका मौलिक अधिकार क्या है? इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने सोशल मीडिया अकाउंट्स को निलंबित और ब्लॉक करने के संबंध में अखिल भारतीय दिशा-निर्देशों की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया| सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचीका का वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि वह किसी उपयुक्त मंच के समझ कानून में उपलब्ध कोई भी अन्य उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं|
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व्हाट्सएप बंद है तो क्या, स्वदेशी एप का इस्तेमाल करें : शीर्ष कोर्ट
