नई दिल्ली 28 सितंबर: केंद्र सरकार ने मंत्रालयों से कहा है कि वे महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यंग या ऐसे अन्य व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए उचित कदम उठाए, जिनके पास स्थायी आवास नहीं है पात्र पात्रता प्राप्तकर्ताओं को न तो लाभ दिए गए हैं और ना ही वंचित हैं आदेश ने कहा, जिन लोगों ने आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, संबंधित मंत्रालयों को उनके आधार कार्डों को उपयुक्त उपायों के जरिए सहायता मिलना चाहिए।
सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लाभ का लाभ लेने के लिए इस वर्ष 3 महीने से 31 दिसंबर तक आधार प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख थी।
इस विस्तार में करीब 135 योजनाएं शामिल होंगी, जिनके लिए सरकार ने आधार संख्या को उद्धृत किया था ताकि लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो और रसोई गैस एलपीजी पर सब्सिडी जैसे इसमें गरीब महिलाओं, केरोसिन और उर्वरक सब्सिडी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा को भी मुफ्त खाना पकाने के लिए गैस शामिल है।
इस तरह के लाभार्थियों को आधार के लिए 31 दिसंबर तक नामांकन करना होगा और उनके आधार संख्या या नामांकन आईडी प्रदान करना होगा।