सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर कुछ शर्तों के साथ पटाखा चलाने की अनुमति दी, रिपोर्ट नैना

दिल्ली 23 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री के लिए दिए गए फैसले में कहां है कि कोशिश की जाए कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का प्रयोग हो जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। सर्वोच्च अदालत में कुछ शर्तों के साथ देश में पटाखा बिक्री को मंजूरी दी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में पटाखों की गूंज दिवाली के समय सुनाई देगी और लोग जिस्म के साथ दिवाली का आनंद उठा सकेंगे

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा चलाने के लिए समय सारणी को जारी किया है ।कोर्ट के अनुसार दिवाली पर लोग रात 8:00 से 10:00 बजे के तक क्रिसमस और नए साल पर रात 11:45 से 12:15 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे।

हां कोई भी विक्रेता ऑनलाइन पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेगा जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने बीते 28 अगस्त को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा पटाखा व्यापारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत एनजीओ के पक्ष को जाना था। बेंच ने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा था कि स्वास्थ्य के अधिकार और व्यापार में सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है।

आपको बता दें कि पिछले साल कोर्ट में पटाखा की बिक्री को लेकर बैन लगा दिया था

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