गुवाहाटी। पिछले तीन दशक में पहली बार विवादास्पद सश बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 माह के लिए समूचे प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह घोषणा शुक्रवार से प्रभावी हो गई। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य के गृह एवं राजनीतिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में असम को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है।
अफस्पा की धारा तीन के मुताबिक इसे उन स्थानों पर लागू किया जा सकता है जहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सश बलों के इस्तेमाल की जरूरत है। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही इस कानून के तहत किसी इलाके को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। असम को पहली बार 1990 में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। उस समय राज्य में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा की बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई थी। साथ ही प्रफुल्ल कुमार महंत के नेतृत्व वाली तत्कालीन एजीपी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।