आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की कैद

रामपुर | दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को सात -सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपए की जमाने की सजा सुनाई है| आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया| इसी साल 23 सितंबर को सीतापुर जेल एवं अब्दुल्ला 25 फरवरी को हरदोई जेल से छूटे थे|
शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड रखने का मामला दर्ज कराया था| पूर्व मंत्री आजम खान भी इसमें आरोपी बनाए गए | फैसला सुनाए जाने के दौरान सोमवार को आजम व अब्दुल्ला भी कोर्ट में मौजूद रहे|
एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना की अब्दुल्ला ने दो पैन कार्ड बनवाए थे | इससे उन्होंने लाभ भी लिया | फैसले के बाद आज़म व अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया | करीब 3 घंटे की हिरासत के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल भेज दिया गया|

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