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आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन से संबंधित पोस्ट प्रतिबंधित, बिना प्रमाणन पर होगी कार्यवाही, रिपोर्ट -राजेश शिवहरे

अनूपपुर (मध्य प्रदेश राजेश शिवहरे)अक्टूबर 2023/ मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन्टरनेट वेबसाइट आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म, बल्क एसएमएस, व्हाईस रिकार्डिंग मैसेज, रेडियो (प्रायवेट एफएम चौनल सहित) चौनल, केबल नेटवर्क, टीवी चैनल, सिनेमा हाल, समाचार पत्र, सार्वजनिक स्थल पर ऑडियो-वीडियो विजुअल में भाषा, धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने की संभावना, वैमनस्यता, घृणा एवं द्वेष की भावना या सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना एवं व्यक्तिगत आक्षेप से संबंधित किसी भी प्रकार की आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन से संबंधित पोस्ट प्रतिबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट, सोशल मीडिया में राजनैतिक पोस्ट से संबंधित वीडियो का जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी से पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है। बिना प्रमाणन पोस्ट पर निर्वाचन नियम एवं आईपीसी, सीआरपीसी के कानूनी प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

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