इन्दौर 11 अगस्तः
इन्दौर मे एकतरफा प्यार में छात्रा की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले इंजीनियर को कोर्ट ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी ने फेसबुक पर लड़की बन छात्रा से दोस्ती की थी। राज खुलने के बाद छात्रा ने दोस्ती खत्म की तो वह उससे बात करने उसके घर पहुंचा और मां के सामने छात्रा पर चाकू से 22 वार किए। बचाने आई मां पर भी उसने हमला किया था। अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने घटना को विरल से विरलतम नहीं मानते हुए कहा- उम्रकैद की सजा देना उचित होगा।
बताया जाता है कि महू निवासी आरोपी साफ्टवेयर इंजीनियरिंग अमित उर्फ अथर्व पिता सुशील यादव ने 27 सितंबर 2016 को गीता नगर पलासिया स्थित कृष्णा अपार्टमेंट की चैथी मंजिल पर रहने वाली 12वीं की छात्रा प्रिया रावत पर चाकू से 22 वार किए थे। अपने हुये हमले से बचने के लिये प्रिया ने काफी प्रयास किये थे।
लोगों ने बचने के लिए उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिससे वह घायल हो गया था। ठीक होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया था तभी से आरोपी जेल में है। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा ने आरोपी को उम्रकैद, पांच हजार रुपए जुर्माना, मृतका की मां पर हमले के आरोप में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्रकरण में फरियादी पक्ष की ओर से एजीपी अभिजीत सिंह राठौर ने 16 गवाहों के साक्ष्य करवा कर घटना को विरल से विरलतम मानते हुए फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने घटना को विरल से विरलतम नहीं मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
