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कठुआ रेप मर्डर केस -मुख्य आरोपी समेत 6 दोषी करार, 1 बरी

नई दिल्ली 10 जून जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए रेप और मर्डर की घटना पर आज फैसला सुनाया गया। 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले कुल 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है पठानकोट की अदालत में मुख्य आरोपियों को दोषी करार दिया है अदालत ने मुख्य आरोपी संजीराम समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है । शुरुआत में इस मामले को जम्मू कोर्ट में सुना गया लेकिन बाद में पठानकोट कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई जहां इस पर आज फैसला सुनाया गया।

जिन 6 आरोपियों की दोषी करार दिया गया है, उसमें ग्राम प्रधान सांजी राम (मुख्य आरोपी), दीपक खजुरिया, परवेश दोषी, तिलक राज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार शामिल हैं. जबकि सांजी राम का बेटे विशाल को बरी कर दिया है।

इस फैसले को देखते हुए पठानकोट कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. यहां पर एक हज़ार से अधिक पुलिसकर्मियों को मुस्तैद किया गया है, इसके अलावा बम निरोधक दस्ता, दंगा नियंत्रक दस्ता भी यहां पर तैनात हैं.

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