नई दिल्ली 1 मार्चः पूर्व वित्त मंत्री पी चिदबंरम के बेटे कीर्ति चिदबंरम को 6 मार्च तक हिरासत में दिया गया है। आईएनएस मीडिया मनी मामले मंे फंसे कीर्ति ने खुद को बेगुनाह बताया है।
सीबीआई ने कार्ति को बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां उसने कोर्ट से कार्ति को 14 दिनों की रिमांड पर भेजने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 6 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया. इसी दिन उन्हें फिर से कोर्ट में पेश होना होगा.
साथ ही कोर्ट ने कार्ति के वकील को अनुमति दी है कि वो दिनभर में 2 घंटे के लिए उनसे मिल सकते हैं. एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम को मुलाकात की जा सकती है. उन्हें जरूरी दवाई दी जा सकती है, लेकिन घर का बना खाना खाने की इजाजत नहीं होगी. कोर्ट की ओर सीबीआई रिमांड में भेजे जाने के बाद कार्ति ने कहा कि वह दोषमुक्त साबित होंगे.
हालांकि कोर्ट में जिरह के दौरान कार्ति के वकील ने कई जोरदार दलीलें पेश की और उनके वकील ने सीबीआई को कुंभकर्ण करार दिया. उन्होंने व्यंग्य लहजे में कहा कि कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार जागता है, जबकि इस जांच एजेंसी ने 6 महीने पहले की गई पूछताछ के बाद एक दिन अचानक कार्ति को गिरफ्तार कर लिया.