नई दिल्ली 25 जनवरी। केंद्र सरकार की सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है ।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हम उस मुद्दे की समीक्षा करेंगे। कोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लिए नौकरी व शैक्षिक संस्थाओं में 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है। यह याचिकाएं यूथ फॉर एक क्वालिटी सहित अनेक संगठनों के लोगों ने दायर की है।
सियाज कॉम संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है 2019 के तौर पर यह संविधान संशोधन पारित किया गया था।
या स्टोर में अनुच्छेद 15 (6) और 16( 6)से जुड़े जाने को संविधान के मूल ढांचे में बदलाव बताया गया है।
