गाड़ी कम दे माइलेज तो उपभोक्ता न्यायलय में दायर करें वाद

झाँसी |कई कंपनिया लुभाभने वादे करती है, लेकिन उनके उत्पाद शर्तो पर खरा नहीं उतारते |ऑटोमोबाइल कंपनियां वाहनों के ज्यादा माइलेज का दावा करती हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं| वही, कुछ कंपनियां अपने उत्पाद 100 पीसीबी शुद्ध होने का वादा करती हैं | लेकिन यह मानक पर खरा नहीं उतरती, ऐसे में उपभोक्ता अदालत में वाद दायर कर सकते हैं| हाल में उपभोक्ता न्यायालय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं| ऐसे मामले में दो से तीन दिन में फैसला आने वाला है | आजकल ईवी स्कूटी का चलन बड़ा है | कंपनियां एक बार चार्ज करने पर 200 से 250 किलोमीटर चलने का वादा कर रही है, लेकिन वहां 100 किलोमीटर से अधिक नहीं चल रहा| जो लोग जागरूक हैं, वह उपभोक्ता अदालत की शरण ले रहे हैं| यह व्यवस्था सिर्फ बाइक और ईवी के लिए नहीं है |
बल्कि कई कंपनियां खान-पान के पदार्थ को 100% शुद्ध और प्राकृतिक बताकर अपने ब्रांड बाजार में उतरती हैं | यदि ग्राहक उसे असंतुष्ट है तो वह कंपनी के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है|

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