नयी दिल्ली, 06 सितम्बर। गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर नाराज उच्चतम न्यायालय ने ऐसी घटनाओं पर लगाम कसने के निर्देश दिये है। उच्चतम न्यायालय प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का कहा
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की याचिका की सुनवाई के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यबल गठित करने और उनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया।
शीर्ष अदालत ने गोरक्षकों पर होने वाले हालिया हमलों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिवों से कहा कि वे संबंधित पुलिस महानिदेशकों की मदद से राजमार्गों को गोरक्षकों से सुरक्षित रखें।