*जिला प्रशासन द्वारा शासन के प्रावधान अनुसार 25 प्रतिषत से अधिक क्षति होने पर दी गई आर्थिक सहायता*
अनूपपुर (मध्य प्रदेश राजेश शिवहरे)22 सितम्बर 2023/ जंगली हाथियों द्वारा प्रभावित ग्राम के किसानों के मकान एवं मकान में रखे सामान की क्षति तथा फसल आदि के नुकसान होने पर जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित पहल कर प्रभावित ग्रामीणों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 (4) के अनुसार आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसील जैतहरी अंतर्गत तहसीलदार द्वारा ग्राम गोबरी के 40 प्रभावितों, ग्राम क्योंटार के 6, ग्राम बांका के 15, ग्राम कुसुमहाई के 03, ग्राम चांदपुर के 01, ग्राम गुवारी के 01, ग्राम चोलना के 5 किसानों को 2 लाख 88 हजार 500 की राहत राषि उनके बैंक खातों में प्रेषित की गई है। इसी तरह ग्राम पिपरिया के 21, ग्राम कांसा के 07, ग्राम परसवार के 01, ग्राम अगरियानार के 03, ग्राम कर्राटोला के 03, ग्राम दुलहरा के 09, ग्राम केकरपानी के 14, ग्राम दुधमनिया के 06 किसानों को 3 लाख 20 हजार की राहत राषि उनके बैंक खातों में प्रेषित की गई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 (4) के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। जिसके अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जंगली हाथियों द्वारा क्षेत्र में किए गए नुकसान का सर्वे कराकर आरबीसी 6-4 के निर्धारित मापदंड अनुसार प्रभावित कृषकों के खाते में राशि जिला प्रशासन द्वारा प्रेषित की जा रही है। जंगली हाथियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों, कृषकों के होने वाले नुकसान के आंकलन के लिए सर्वे दल को तत्काल प्रकरण तैयार करने के संबंध में कलेक्टर आशीष वशिष्ठ द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने शासन के प्रावधान अनुसार प्रभावितों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही त्वरित पहल के तहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
