नई दिल्ली 6अप्रैलः काला हिरण केस में सलमान खान को सजा सुनाने वाले जज ने कहा कि तुमने मजे के लियेशिकार किया। सलमान को सजा सुनाते हुये जज ने और भी बाते कहीं।
CJM देवकुमार खत्री ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए 115 दस्तावेजों, 18 सबूतों, चश्मदीद गवाह पूनमचंद और हिरणों की दोबारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सलमान खान के खिलाफ फैसला सुनाया. आइए जानते हैं कि अपने फैसले में जज देवकुमार खत्री ने क्या अहम बातें कहीं.

‘चर्चित अभिनेता, जिसकी बातें अनुकरण की जाती हैं‘
जज देवकुमार खत्री ने अपने दंडादेश में कहा कि ‘अभियुक्त बहुचर्चित कलाकार व्यक्ति है. जिसके द्वारा किए गए कार्यों का आम जनता द्वारा भी अनुसरण किया जाता है. इसके बावजूद अभियुक्त ने दो वन्य जीव कृष्ण मृगों का शिकार किया है.’
हिट एंड रन केस का भी जिक्र
अपने फैसले में जज खत्री ने सलमान खान से जुड़े हिट एंड रन केस का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘अभियुक्त पर पूर्व में भी दो अन्य प्रकरण हिरण शिकार के दर्ज हुए थे. मुलजिम पर एक अन्य प्रकरण हिट एंड रन केस का बंबई में हुआ था. मुलजिम ने हस्तगत प्रकरण वाले कृष्ण मृगों का शिकार शौक-मौज के लिए किया.

अवैध शिकार की घटनाओं का दिया दृष्टांत
जज देवकुमार खत्री ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए देशभर में हो रहे वन्य जीवों के अवैध शिकार का भी दृष्टांत दिया. उन्होंने कहा ‘मुलजिम ने जिस प्रकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम… में दर्ज ब्लैक बक एंटीलोप सर्वीकापरा प्रजाति के दो निर्दोष, मूक वन्य जीव कृष्ण मृगों का बंदूक से गोली मारकर शिकार किया है, उसे मद्देनजर रखते हुए एवं वर्तमान में वन्य जीवों के अवैध शिकार की बढ़ रही घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए एवं अभियुक्त के कृत्य व प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, हालात व अपराध की अत्यंत गंभीरता व उपरोक्त कारणों को मद्देनजर रखते हुए… अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है.’
