चंड़ीगढ़ 5 दिसम्बरः पंजाब एवं हरियाण उच्च न्यायालय ने मंगलवार को किशोर जुनैद खान की हत्या के मामले मे निचली अदालत मे चल रही मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जुनैद की हत्या जून माह मे हरियाणा के फरीदाबाद जिले मे रेल मे चाकू मार कर की गयी थी।
इस मामले की सुनवाई फरीदाबाद के सत्र न्यायालय में चल रही है।
न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर और न्यायमूर्ति राजशेखर अत्री की पीठ ने जुनैद के परिवार द्वारा ट्रायल पर रोक लगाने और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच कराने को लेकर दायर याचिका पर हरियाणा सरकार और सीबीआई को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया।
ट्रेन में सीट पर बैठने को लेकर हुई बहस के बाद 16 वर्षीय जुनैद की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे देश में नाराजगी थी।
जुनैद के पिता जलालुद्दीन ने हरियाणा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा 27 नवंबर को दिए उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें यह कहते हुए सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई थी कि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि हरियाणा पुलिस की जांच दोषपूर्ण है।
जलालुद्दीन ने 26 अक्टूबर को याचिका दायर की थी।