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तीन नए क्रिमिनल बिल लोकसभा में पास, देश के खिलाफ बोले तो जेल, मोब लॉन्चिंग पर फांसी की सजा

दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में तीन नए क्रिमिनल बिल पेश किया । इनके बारे में चर्चा हुई और इन्हें लोकसभा से पास कर दिया गया । इन नए बिलों में देश के खिलाफ बोलने पर सजा और मोब लॉन्चिंग में फांसी की सजा का प्रावधान है।

केंद्र के अनुसार नए बिलों का मकसद देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पुनर्जीवित करना है।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक पहली बार मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे।

अमित शाह ने शीतकालीन सत्य के दौरान विधेयक का संशोधित संस्करण पेश किया।

दिल्ली: लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “CrPC में पहले 484 धाराएं थीं, अब इसमें 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नई उप-धाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान जोड़े गए हैं।”

महाराष्ट्र। दामाद ने कर दी पूरे ससुराल की हत्या, पत्नी सहित 5 लोगों को मारा। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की है घटना। युवक को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था।।

*दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान। अपमान किसने किया, कैसे किया- राहुल गांधी। मैंने उनका वीडियो लिया,वो वीडियो मेरे फोन में है-राहुल।।हमारे 150 सांसदों को बाहर कर दिया गया- राहुल। निलंबित सांसदों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है- राहुल। बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही है-राहुल।

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