दुष्कर्म मामले में सिपाही पर चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर रोक

प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में सिपाही पर चल रहे मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है| कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए अगली तिथि 8 जनवरी तय कर दी है| यह आदेश न्यायमूर्ति अविनाश सक्सेना की एकल पीठ ने दिया है |
झांसी की महिला थाने में 2024 में पीड़िता ने सिपाही राहुल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया| आरोप लगाया कि 2022 में उसकी पहचान फतेहपुर निवासी राहुल से फेसबुक के माध्यम से हुई थी| शादी का वादा कर उसने संबंध बनाया| आप है कि गर्भवती होने पर उसने गर्भपात भी कर दिया| मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है| सिपाही ने मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग कर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी |
याची के अधिवक्ता जयंत कुमार ने दलील दी की संबंध समिति से बनाए गए |एफआईआर से करीब 40 दिन पहले आरोपी से समझौता कर ₹400000 लिए| ₹500000 दोबारा मांगे| नहीं देने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है|

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