दो पूर्व मंत्रियो व बीजेपी एमएलए के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

लखनउ 16 दिसम्बरः मुज्जफरपुर मे  हुये दंगे को लेकर एक अदालत ने प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालयान, भाजपा विधायक संगीत सोम व उमेश मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये हैं।

विशेष जांच समिति (एसआईटी) के अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट मधु गुप्ता ने कल ताजा गैर जमानती वारंट जारी करते हुए  से 19 जनवरी 2018 को अदालत में पेश होने के लिए कहा है.

एसआईटी ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत कथित तौर पर घृणा भाषण देने के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी और सरकार ने इसकी अनुमति दे दी.

आरोपियों पर आरोप है कि इन लोगों ने एक महापंचायत में हिस्सा लिया था और अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में भाषण के जरिए  . इसके अलावा आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है.

मुजफ्फरनगर और इसके आसपास के इलाकों में साल 2013 के अगस्त और सितंबर महीने में सांप्रदायिक झड़प हुई थी. इस हिंसा में 60 लोगों की मौत हो गई थी और 40,000 से ज्यादा विस्थापित हो गए थे.

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