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धारा 35ए-हुर्रियत विरोध की हवा तेज करने मे जुटी

नई दिल्ली 29 अक्टूबरः सोमवार को सुप्रीम कोर्ट मे धारा 35ए पर होने वाली सुनवाई से पहले हुर्रियत ने अपने तेवर कड़े कर लिये है। कहा गया है कि यदि कोर्ट का फैसला खिलाफ आता है, तो विद्रोह होगा।

आपको बता दे कि जम्मू कश्मीर मे धारा 370 को लेकर मुख्यमंत्री महबूबा कई बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिल चुकी है। महबूबा का कहना है कि धारा 35 ए मे  किसी तरह का बदलाव घातक हो सकता है।

आइये हम आपको धारा 35ए के बारे मे बताते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कुछ विशेष प्रावधानों को चुनौती दी गई है. इनमें

-राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करने वाली महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना. दरअसल, अभी ये नियम है कि कश्मीर से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करने वाली महिला का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, इतना ही नहीं उसके बेटे को भी संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है.

क्या है अनुच्छेद 35-?

– संविधान का अनुच्छेद 35-ए जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके.

– देश आजाद होने के बाद सन् 1954 में 14 मई को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करने संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 A जोड़ा गया था. ये अधिकार अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया है.

-यह अनुच्छेद राज्य विधायिका को यह अधिकार देता है कि वह कोई भी कानून बना सकती है और उन कानूनों को अन्य राज्यों के निवासियों के साथ समानता का अधिकार और संविधान द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य अधिकार के उल्लंघन के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है.

– सन् 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया.

यही वजह है कि कश्मीर की अावाम से लेकर वहां के सियासी लोग 35ए को चुनौती के विरोध में हैं. सूबे की मुख्यमंत्री और बीजेपी की सहयोगी पार्टी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में मुलाकात की थी. पीएम से मिलने के बाद मुफ्ती ने बताया था कि हमारे एजेंडे में ये तय था कि आर्टिकल 370 के तहत राज्य को मिल रहे स्पेशल स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा.

यह अनुच्छेद संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है या इसमें कोई प्रक्रियागत खामी है, इसे लेकर तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी और फिर इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाएगा.

 

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