झाँसी | नाबालिग को फुसला कर ले जाने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नियाज अंसारी की अदालत ने अभियुक्त को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई | इसके अलावा 65000 अर्थदंड भी लगाया | न्यायालय ने 10 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया|
एक युवक ने 18 नवंबर 2015 को भरोसागर बरुसागर थाने में तहरीर दी थी, जिसके जरिए बताया था कि दो दिन पहले दोपहर में उसकी नाबालिक बहन लापता हो गई थी|
काफी तलाशने के बाद भी उसका पता नहीं चला | इसी बीच पता चला कि मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ थाना पृथ्वीपुर ग्राम जलंधर निवासी धर्मेंद्र उर्फ धर्मदास कुशवाहा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया | शिकायत पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ पस्को को पास को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कर लिया था |विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था| न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को धारा 363 में 7 साल कैद और ₹10000 जमाने की सजा सुनाई | जबकि, धारा 366 में 10 साल कैद और ₹50000 जमाने की सजा सुनाई | पास्को एक्ट में 5 साल के कारावास की सजा सुनाई |
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नाबालिग को फुसलाकर ले जाने में 10 साल की कैद
