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पंजाब सरकार ने ईशनिंदा पर उम्रकैद का प्रावधान किया

पटियाला 22 अगस्तः
पंजाब सरकार के ईशनिंदा पर उम्रकैद वाले कानून को लेकर चर्चाहै। वैसे पंजाब कांग्रेस नवजोत सिंह को लेकर फंसी ही है। सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान जैसा कानून लाकर विवाद को और हवा दे दी है. कैप्टन अमरिंदर पंजाब में पाकिस्तान की तरह का ईशनिंदा कानून लेकर आए हैं, जिसके तहत धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने पर उम्रकैद की सजा तक मिल सकती है.



पंजाब कैबिनेट ने धार्मिक ग्रंथों का अनादर करने के दोषियों को उम्रकैद की सजा देने के लिए संशोधनों के प्रस्ताव वाले विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी. इसको पाकिस्तान के ईशनिंदा कानून की तरह कठोर बताया जा रहा है. इस मामले मंे अमरिंदर सरकार का कहना है कि सरकार राज्य में बेअदबी की घटनाओं पर लगाम लगाने और सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने के लिए यह कानून लेकर आई है.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया. प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने धारा 295-।। जोड़ने को मंजूरी दे दी है, ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने की मंशा से गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद्भगवतगीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल को ठेस या नुकसान पहुंचाने वाले या अनादर करने वाले को उम्रकैद की सजा मिल सके.

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