लखनऊ 25 अक्टूबर । यह खबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्होंने प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 की परीक्षा दी थी इस मामले में हाई कोर्ट में दर्जनों अभ्यार्थियों द्वारा दाखिल याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
याचिकाओं में दूसरी पाली का प्रश्न पत्र पहली पारी में ही बांट दिए जाने को चुनौती दी गई थी तथा परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराए जाने की मांग की गई थी।
बताया जाता है कि धीरेंद्र कुमार और 25 दिन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने कहा कि इस मामले में दोबारा परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं है।
याचिका में कहा गया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दो पारियों में आयोजित की गई थी। इलाहाबाद और एटा के कुछ केंद्रों में पहली पाली की परीक्षा में दूसरी पाली का प्रश्न पत्र बांट दिया गया ।इसलिए परीक्षा की शुचिता सवालों के घेरे में है पूर्व में आयोजित परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराई जाए।
इस मामले में प्रति सरकार का कहना था कि प्रथम पाली में प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत नहीं है विवाद 18 और 19 जुलाई को हुई रोती पाली की परीक्षा को लेकर है।
अभ्यार्थियों की शिकायत को देखते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि दूसरी पाली की परीक्षा अब 25 और 26 अक्टूबर को कराई जाएगी पूरी परीक्षा फिर से कराने का औचित्य नहीं है क्योंकि परीक्षा में 19 लाख अभ्यार्थी भाग ले रहे हैं।
