नई दिल्ली! आज सर्वोच्च न्यायालय ने एफएसएसएआई (FSSAI) को सभी पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के सामने (Front-of-Pack) स्पष्ट चेतावनी और पोषण संबंधी लेबल लगाने का कड़ा निर्देश दिया है, जिसमें चीनी, वसा और नमक की उच्च मात्रा को प्रमुखता से दर्शाया जाए। यह कदम उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने और मोटापे के बढ़ते संकट से निपटने के लिए उठाया गया है
डॉ. अनिल दीक्षित नें बताया कि सर्वोच्च अदालत ने आगाह किया है कि अगर नियामक ने कार्रवाई नहीं की तो न्यायिक हस्तक्षेप किया जाएगा, क्योंकि खाद्य कंपनियों का व्यापार उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से ऊपर नहीं हो सकता।
