प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू पर केस दर्ज

दिल्ली। पंजाब पुलिस ने धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू पर केस दर्ज किया है. पुलिस ने बुधवार को कहा कि प्राथमिकी 23 जनवरी को अमृतसर के सुल्तानविंड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है. पन्नू को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी की यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है. इसके साथ ही सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया था कि अमृतसर के श्री दुर्गियाना मंदिर का हिंदू धर्म में कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है. खालिस्तान समर्थक नेता ने मंदिर प्रबंधन को अपने द्वार बंद करने और चाबियां स्वर्ण मंदिर प्रशासन को सौंपने की भी चेतावनी दी थी. पंजाब पुलिस ने कहा कि पन्नून के सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर कस दर्ज किया गया है. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देने वाले बयान देना) और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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