बाहर की दवा लिखी तो डॉक्टर होंगे निलंबित

लखनऊ | प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सादी पर्ची पर बाहर की ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टर निलंबित होंगे | इसके अलावा निर्धारित समय पर ओपीडी कक्ष में डॉक्टर के न होने पर संबंधित डॉक्टर के साथ चिकित्सा अधीक्षक व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी जिम्मेदार होंगे |
सरकारी अस्पतालों में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा भेजी जाने वाली करीब 200 से अधिक दवाये उपलब्ध हैं | इसके अलावा जेनेरिक दवा के लिए जन औषधि केंद्र हैं | डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में मौजूद दवाएं और जेनेरिक दवाएं लिखने का आदेश है, लेकिन कई जगह डॉक्टर सरकारी पर्चे में अस्पताल की कुछ दवाई लिखने के साथ अलग से सादी पर्ची पर ब्रांडेड दवाई भी लिखते हैं | ऐसी शिकायतें मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने चेतावनी दी है की सादी पर्ची पर दवा लिखी मिली तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ निलंबन तक की कार्रवाई होगी|

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