मधु कोड़ा को तीन साल की सजा, जुर्माना

नई दिल्ली 16 दिसम्बरः सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला मामले मे  आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल की सजा और 25 लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। कोयला घोटाले मे  दोषी पाये जाने के बाद यह सजा सुनायी गयी।

वहीं इस घोटाले में शामिल कंपनी VISUL पर कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना लगाया है. इस केस के दूसरे आरोपियों को भी सजा सुनाई गई है. इनमें विजय जोशी को तीन साल की सजा के साथ 25 लाख का जुर्माना, एके बसु को तीन साल की सजा देते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया गया है.

बुधवार को कोर्ट ने इस केस में कोड़ा और दूसरे आरोपियों को दोषी करार कर दिया था. उनपर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप था.

स्पेशल CBI कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक साजिश और सेक्शन-120 बी, 420 और धारा 409 के तहत दोषी करार दिया था.

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