चेन्नई| तमिलनाडु के पूनमल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष कोर्ट के राजभबन के बाहर पेट्रोल बम हमले में शामिल करूका विनोथ को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है| कोर्ट ने उसे पर ₹5000 का जुर्माना भी लगाया|
न्यायाधीश एस मलारविझि ने 12 नवंबर को फैसला सुनाया| 39 वर्षीय विनोथ को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने की धाराओं के तहत दोषी पाया गया था| पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी करके विनोथ को राज भवन गेट के पास दो पेट्रोल बम फेंकते हुए दिखाया था | पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच दिया था |
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राज भवन गेट के बाहर पेट्रोल बम हमले के दोषी को 10 साल की कैद
