लखनउ 12 अप्रैलः उन्नाव का रेप केस विधायक कुलदीप सिंह के लिये भले की सिरदर्द साबित हो, लेकिन अभी सरकार अपना पाला मजबूत करने मे जुटी है। कोर्ट मे सरकार की ओर से कहा गया कि विधायक के खिलाफ अभी पर्याप्त सबूत नही है। कोर्ट ने फैसला कल तक के लिये टाल दिया है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 4 जून 2017 को विधायक पर रेप का आरोप लगा. SIT की रिपोर्ट पर 11 अप्रैल 2018 को FIR दर्ज की गई. कोर्ट ने कहा है कि विधायक के खिलाफ जो भी आरोप हैं वो सभी गंभीर हैं. इस पर जवाब देते हुए में एसआईटी अधिकारी ने कहा है कि वे अधिकारी को गिरफ्तार करेंगे. महाधिवक्ता ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई होगी.
यूपी पुलिस बोली- अभी सिर्फ आरोपी हैं विधायक
बता दें कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. आरोपी विधायक की गिरफ्तारी के सवाल पर यूपी के डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि वह अभी सिर्फ आरोपी हैं. उनकी गिरफ्तारी का फैसला सीबीआई करेगी.