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समझौता ब्लास्ट मामले में फैसला, असीमानंद समेत चारों आरोपी बरी

नई दिल्ली 20 मार्च । हरियाणा के पंचकूला की विशेष एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तान की महिला की याचिका को खारिज कर दिया है । उसके साथी सभी आरोपियों लोकेश शर्मा कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को समझौता ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया गया है।

समझौता ब्लास्ट में अपने पिता को खोने वाली पाकिस्तानी महिला राहिला में एनआईए कोर्ट में अर्जी दी थी ।

राहिला ने भारतीय एडवोकेट मोमिन मलिक के जरिए याचिका दाखिल कर केस में गवाह की अनुमति मांगी थी। 18 मार्च की सुनवाई में कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा था।

कोर्ट ने पाकिस्तानी पीड़िता महिला की अर्जी पर आज फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया पाकिस्तानी गवाहों को गवाही देने का मौका नहीं मिलेगा।

गौरतलब है कि 18 फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस धमाके में 68 लोगों की जानें गई थी । मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे घटना के ढाई साल बाद केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था । इसके बाद से मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट में चल रही थी।

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