नई दिल्ली 26 सितंबर आधार के मामले में अपना फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे गरीबों को ताकत मिली है आधार पर हमला संविधान के खिलाफ है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हर चीज वेस्ट ही हो कुछ अलग भी होना चाहिए पिछले कुछ दिनों से आधार चर्चा का विषय बना हुआ है।
आपको बता दें कि आधार मामले में 17 जनवरी को सुनवाई शुरू हुई थी या सुनवाई करीब 38 दिनों तक चली 10 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने कहा कि आधार को लेकर किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी की कोई संभावना नहीं है आधार गरीब लोगों को बहुत ताकत मिली है इस पर हमला करना लोगों के अधिकारों पर हमला करना होगा।
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