*सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया।
*सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है।*
*”राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार”*
Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला
♦️दिल्ली
आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ में सुनवाई
सीजेआई ने फैसला पढ़ना शुरू किया
कोर्ट ने कानूनी मुद्दों पर विचार किया- सीजेआई
जस्टिस संजीव खन्ना का फैसला अलग
जस्टिस कौल ने भी फैसला अलग रखा
फैसले अलग-अलग, एक निष्कर्ष पर सहमति- CJI
संविधान पीठ की एक फैसले पर सहमति
जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत एकमत – सीजेआई
जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना एकमत- सीजेआई
राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार
इतने साल बाद वैधता पर बहस प्रासंगिक नहीं- CJI.
केंद्र राज्य के संबंध संविधान में स्पष्ट हैं – सीजेआई
आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था- सीजेआई
विलय के साथ कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी – सीजेआई
जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है- सीजेआई
जम्मू-कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता नहीं थी- CJI
इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था- CJI
केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में- CJI
राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार- CJI
केंद्र के फैसले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं- CJI.
