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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया

*दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।*

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया गैर-आक्रामक पद्धति से संपन्न की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम हाई कोर्ट के निर्देश को दोहराते हैं कि कोई खुदाई नहीं होगी।”

कोर्ट का आदेश है कि सर्वे जारी रहेगा, इमारत की कोई खुदाई या क्षति नहीं होगी। सर्वेक्षण कार्य भवन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना आयोजित किया जाएगा: ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एएसआई के हलफनामे पर ध्यान दिया कि वे अपने सर्वेक्षण के दौरान कोई खुदाई नहीं कर रहे हैं और दीवार आदि के किसी भी हिस्से को नहीं छुआ जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। सत्य की ही जीत होती है-मल्लिकार्जुन खड़गे
हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं-खड़गे। राहुल गांधी को राहत देने वाले फैसले का स्वागत-खड़गे। न्याय मिल गया है,लोकतंत्र की जीत हुई है-खड़गे

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