भोपाल 19 मार्च। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को जबलपुर हाई कोर्ट ने झटका दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के कमलनाथ सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है । इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस आर एस झा एवं संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि 25 मार्च से एमबीबीएस में चयन के लिए प्रस्तावित काउंसलिंग में ओबीसी को 14% आरक्षण रहेगा।
जबलपुर की रहने वाली असिता दुबे भोपाल के रहने वाले रिचा पांडे और सुमन सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
वर्तमान में एससी को 16% एसटी को 20 और ओबीसी को 14% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 मार्च को अध्यादेश जारी कर ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया, जो कि असंवैधानिक है । अधिवक्ता आदित्य के तर्कों को सुनने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।
