झाँसी | सड़क हादसे में मौत के ढाई साल गुजरने के बाद भी कर मालिक चालक को बीमा कंपनी ने क्लेम राशि नहीं दी| उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग में वार्ड वाद दायर किया गया था| इस मामले में आयोग ने चोला मंडलम बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह मय ब्याज के 15 लाख रूपये अदा करें |
झांसी के टोरिया पुर निवासी नीलम यादव ने उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था | उसमें उल्लेख किया गया कि पति राजेश यादव ने चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कार का बीमा 21 अक्टूबर 2022 से 20 अक्टूबर 2023 तक कराया था | इस दौरान हर किसी भी जमा की थी | 24 अप्रैल 2023 को राजेश की पन्ना जाते समय रास्ते में कार और ट्रैक्टर की टक्कर में मौत हो गई|
उसके साथ कर में बैठा राहुल घायल हो गया | हादसे में मौत की सूचना कंपनी को वक्त पर दे दी गई थी| मामले की प्राथमिक की नौगांव थाने में दर्ज की गई थी| कंपनी ने सर्वे कराया|
इसमें पाया गया था कि कार सौ फ़ीसदी क्षतिग्रस्त हो गई | बताया गया कि कार की मरम्मत में ₹500000 से ज्यादा खर्च हो| जबकि कर की कीमत 467000 थी | पीड़िता ने कंपनी से क्लेम की मांग की लेकिन उसे क्लेम की राशि 15 लाख रुपए नहीं दिए गए|
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हादसे में हुई थी मौत, बीमा कंपनी ने नहीं दिया पत्नी -पुत्र को क्लेम
