1 अक्टूबर से बदल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, यह होगी खासियत, रिपोर्ट-नैना

नई दिल्ली 7 मई । सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जा रही है।। यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू होंगे । इसके बाद से ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से बदल जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है । पूरे देश का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक समान होंगे । ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में छपी जानकारी से लेकर इनके रंग तक सभी एक समान होंगे

नई ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे खास बात यह है कि इसमें माइक्रोचिप और क्यू आर कोड होंगे । इससे अतीत में यह गए नियम उल्लंघन को छुपाना असंभव होगा। कुयू आर कोड के जरिए केंद्रीय ऑनलाइन डेटाबेस से ड्राइवर या वाहन के पिछले रिकॉर्ड को एक डिवाइस के जरिए देखा जा सकेगा। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही गाड़ी और ड्राइवर की सारी जानकारी मिल जाएगी।

इसको लेकर केंद्र सरकार 30 अक्टूबर 2018 को नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी राज्यों को एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीवीसी आधारित बनाने होंगे या फिर वो पोलिकार्बोनेट होंगे। अब तक हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार ही डीएल और आरसी तैयार करता है। लेकिन एक अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा। अब सभी राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी एक जैसे ही बनेंगे।

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