1984 के सिख दंगों में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा, रिपोर्ट-नैना

नई दिल्ली 17 दिसंबर हाई कोर्ट ने 1984 सिख दंगों में दिल्ली छावनी के राजनगर पालमपुर इलाके में 1 नवंबर 1984 को 5 सिखों की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है । सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना होगा। इससे पहले उन्हें निचली अदालत ने रिहा कर दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अन्य दोषियों को भी 3 साल से बढ़ाकर 10 साल की सजा कर दी है सज्जन कुमार के अलावा अदालत में कैप्टन भाग मल और पूर्व पार्षद बलवान यादव गिरधारी लाल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 1947 की गर्मियों में विभाजन के समय कई सारे लोगों का कत्लेआम किया गया था। इसके ठीक 37 साल बाद दिल्ली में फिर वैसे ही त्रासदी का गवाह बनी। आरोपी को राजनीतिक लाभ मिला और वह ट्रायल से बचता रहा।

अदालत में कहा कि यही एक असाधारण मामला था जिसमें सज्जन कुमार के खिलाफ सामान परिस्थितियों में करवाई करना बहुत मुश्किल था । इसका कारण यह है कि बड़े पैमाने पर सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे मामलों को रिकॉर्ड बना ले कर उन्हें दवाई जाने का प्रयास किया जाता रहा।

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