पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर नहीं कर सकेंगे खरीद फरोख्त
लखनऊ। स्टांप एवं पंजीयन विभाग के महत्वपूर्ण फैसले पर यूपी कैबिनेट की मुहर. पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर नहीं कर सकेंगे खरीद फरोख्त. ब्लड रिश्ते के अलावा अन्य के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी करने पर लगेगा स्टैंप. Lucknow… UP में पुलिस की छुट्टियों पर रोक. UP – DGP विजय…
